Interim decision of Karnataka High Court on Hijab controversy is welcome: ABVP

दिनांक: 10 फरवरी 2022

-: प्रेस विज्ञप्ति:-

हिज़ाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश स्वागतयोग्य : अभाविप

 

कर्नाटक उच्च न्यायलय द्वारा हिज़ाब मामले में लिए गए कोई भी विद्यालय गणवेश के ऊपर पहने जाने वाले पंथ सूचक वस्त्र शिक्षण संस्थानों में न पहनने की अनुमति के अंतरिम निर्णय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है। मामले पर उच्च न्यायालय प्रतिदिन सुनवाई करेगा। न्यायालय ने कक्षाओं को पुनः आरंभ करने तथा विद्यालयों में विद्यालय गणवेश को मानने का भी आदेश दिया।

 

विदित हो कि कर्नाटक के स्कूलों में, जेहादी मानसिकता के संगठनों द्वारा आम छात्राओं को पांथिक रूप से बरगलाने का कार्य विगत नवम्बर माह से ही चल रहा था। जिस पर स्थापित विद्यालय गणवेश नियम के विरुद्ध, कुछ दिनों पूर्व छात्राओं द्वारा हिज़ाब पहनने के कारण विद्यालय के छात्र-छात्राओं के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी।

 

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा, "हिज़ाब विवाद पर माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है अतएव, शिक्षा का कार्य पांथिक अवधारणाओं से ऊपर ही रखा जाना चाहिये जिससे छात्र-छात्राएं समाज, राष्ट्र के उत्थान में सहयोग कर सकें।"

 

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री सुमित पाण्डेय द्वारा जारी की गई है।)

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